मोबाइल बिल, OTT सब्सक्रिप्शन हो जाएगा फेल! 1 अप्रैल से लागू होंगे ऑटो डेबिट के नए नियम
Zee News
IAMAI का कहना है कि ज्यादातर बड़े बैंकों ने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया है और अपनी क्षमताओं को अपग्रेड नहीं किया है. जिसकी वजह से इस इकोसिस्टम के बाकी भागीदार जैसे कार्ड नेटवर्क वगैरह इस सर्कुलर का पालन करने में खुद को सक्षम नहीं हो पा रहे हैं.
नई दिल्ली: Auto Debit Fail from April 1: अगर आपने भी मोबाइल बिल (Mobile Bill), बिजली बिल या बाकी किसी यूटिलिटी बिल (Utility bill) के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट (recurring auto-debit payments) की सुविधा ले रखी है तो आपको 1 अप्रैल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि 31 मार्च से रिजर्व बैंक की Additional Factor Authentication (AFA) के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है. ये गाइडलाइंस डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेकरिंग पेमेंट के लिए होंगी. ये नई गाइडलाइंस OTT सब्सक्रिप्शन और डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन के ऑटो डेबिटल पर भी लागू होंगी. RBI के इस फैसले का असर लाखों सब्सक्राइबर्स पर होगा. क्योंकि आशंका है कि 1 अप्रैल से उनके बिल्स और सब्सक्रिप्शन का ऑटो डेबिट नहीं हो सकेगा.More Related News