
मोदी ‘सरनेम’ मामले में सज़ा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई
The Wire
राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव में एक रैली में 'मोदी सरनेम' वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि गांधी को सज़ा के दिन से सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
नई दिल्ली: सूरत की एक अदालत द्वारा ‘मोदी सरनेम’ पर अपनी कथित टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don’t want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth. We’ll continue to demand JPC, If needed we’ll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi’s disqualification as MP pic.twitter.com/gEGySF4yIx The day Rahul Gandhi raised questions against Adani, PM, this type of conspiracy was started to silence Rahul Gandhi. It’s a clear case of anti-democratic, dictatorship attitude of BJP govt: Congress MP KC Venugopal pic.twitter.com/uxuFb1Fi5r
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वायनाड सांसद गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. – महात्मा गांधी — ANI (@ANI) March 24, 2023 — ANI (@ANI) March 24, 2023
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8(3) के अनुसार, यदि किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, तो वह अयोग्यता का पात्र होगा. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
सजा को संभवत: सत्र न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और फिर अगर जरूरत हुई तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी चुनौती दी जा सकती है. हालांकि, सजा का परिणाम यह भी हो सकता है कि गांधी अगले आठ सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.