मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 दोषियों को दो साल की सज़ा, तुरंत ज़मानत मिली
The Wire
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में 2013 के सांप्रदायिक दंगे में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित हुए थे. विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने भाजपा विधायक विक्रम सैनी तथा 11 अन्य को दोषी क़रार देते हुए दो-दो साल की क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई. हालांकि सभी को निजी मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया.
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जड़ कहे जाने वाले कवाल कांड मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक विक्रम सैनी तथा 11 अन्य को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही सभी को निजी मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया. All have been granted bail.
विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने खतौली क्षेत्र से भाजपा विधायक विक्रम सैनी तथा 11 अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (जीवन को खतरा पैदा करने), 353 (सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपराधिक हमला), 147 (दंगा करना), 148 (घातक शस्त्रों से दंगा फैलाना), 149 (गैरकानूनी रूप से भीड़ जमा करना) तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 11, 2022
अदालत ने मामले के 15 अभियुक्तों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक सैनी तथा अन्य दोषियों को 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर रिहा कर दिया गया. जमानत मिलने से पहले इन सभी को कई घंटों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया. जमानत मिलने के बाद अब वे अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकेंगे.