
मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: अदालत ने अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सज़ा निलंबित की
The Wire
मुज़फ़्फ़रनगर की एमपी/एमएलए अदालत ने 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों से जुड़े एक मामले में 10 अक्टूबर को खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी और 11 अन्य लोगों को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद यूपी विधानसभा ने उन्हें अयोग्य ठहरा कर उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी थी.
इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अयोग्य ठहराए गए विधायक विक्रम सैनी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है. साथ ही आज (21 नवंबर) के लिए उनकी सजा के निलंबन की सुनवाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने इसी मामले में सैनी को भी जमानत दे दी. विक्रम सैनी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समित गोपाल ने कहा, ‘जमानत/सजा के लिए प्रार्थना स्वीकार की जाती है.’
मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 2013 मुजफ्फरनगर दंगा से जुड़े एक मामले में 10 अक्टूबर, 2022 को खतौली से विधायक विक्रम सैनी और 11 अन्य लोगों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही जमानत भी दे दी थी.
इसके एक महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सैनी को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहरा दिया था और उनकी सीट (खतौली) रिक्त घोषित कर दी थी, जिसके लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है.