
मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने आख़िरी फ़ैसले में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगाई
The Wire
12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले सुनील अरोड़ा ने आखिरी फ़ैसले के रूप में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के ख़िलाफ़ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के लिए यह प्रतिबंध लगाया है. तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आयोग भाजपा शाखा की भांति कर रहा है बर्ताव.
नई दिल्ली: बीते 12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले सुनील अरोड़ा ने आखिरी फैसले के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी. To protest against the undemocratic and unconstitutional decision of the Election Commission of India, I will sit on dharna tomorrow at Gandhi Murti, Kolkata from 12 noon. बीते सोमवार को निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के लिए उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 12, 2021 निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, ‘आयोग राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में ऐसे बयानों का उपयोग करने से बचें.’ आदेश में कहा गया, ‘आयोग 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि के लिए ममता बनर्जी के प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगाता है.’More Related News