मिथुन चक्रवर्ती हिंसा भड़काने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूछताछ में शामिल हों- हाई कोर्ट
ABP News
अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को निर्देश दिया कि वह राज्य को अपना ई-मेल पता दें. ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिये प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिये चुनाव के बाद कथित तौर पर हिंसा भड़काने को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये वह पूछताछ में शामिल हो सकें. अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उपस्थित होने के लिए तर्कसंगत समय दे. चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.More Related News