![मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रह रहे मरीज़ों की कोविड जांच व टीकाकरण कराए सरकार: सुप्रीम कोर्ट](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2019/08/Supreme-Court-PTI.jpg)
मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रह रहे मरीज़ों की कोविड जांच व टीकाकरण कराए सरकार: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से मरीजों को भिक्षुक गृह भेजे जाने के मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया और तुरंत इसे रोकने का निर्देश दिया.
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रह रहे लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की जाए और जल्द से जल्द उनका टीकाकरण हो. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से मरीजों को भिक्षुक गृह भेजे जाने के मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया और तुरंत इसे रोकने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि यह नुकसानदेह है और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है. पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को आश्वासन दिया है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा.More Related News