
महिला ने ब्लैक टी बताकर 12 साल के लड़के को पिलाई शराब, बेहोश हुआ किशोर तो हुई गिरफ्तार
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केरल के इडुक्की जिले के पीरुमेडु में एक 28 वर्षीय महिला को 12 साल के लड़के को शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
केरल के इडुक्की जिले के पीरुमेडु में एक 28 वर्षीय महिला को 12 साल के लड़के को शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. गिरफ्तार महिला की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जो म्लामला की रहने वाली और एक बागान मजदूर है.
क्या है मामला? महिला लड़के के परिवार को पहले से जानती थी. शुक्रवार दोपहर, उसने बच्चे को शराब दी और उसे काला चाय (ब्लैक टी) बताकर पीने के लिए मना लिया. शराब पीने के बाद बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा और जब घर पहुंचा तो उसे चक्कर आने लगे. बाद में उसने अपने माता-पिता को पूरी सच्चाई बताई.
बच्चे के माता-पिता ने तुरंत पीरुमेडु पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने महिला को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
क्या हैं नियम? भारत में 12 साल के बच्चे को शराब पिलाना कानूनी रूप से अपराध है. इसके लिए कई कानून लागू होते हैं, जो न केवल नाबालिग को शराब देने पर रोक लगाते हैं, बल्कि इसके लिए सख्त सजा भी तय करते हैं.
1. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 धारा 77: कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे (18 साल से कम उम्र) को शराब, तंबाकू या नशीले पदार्थ देता है, तो उसे 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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