
महिला ने क्यों लगाई पति के स्पर्म कलेक्शन के लिए कोर्ट में गुहार
BBC
गुजरात में एक महिला ने कोविड-19 से पीड़ित अपने पति के स्पर्म को सरंक्षित रखने की याचिका डाली थी जिसे अदालत से मंज़ूरी मिल गई है.
वडोदरा स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर कोविड-19 से पीड़ित एक मरीज़ के स्पर्म या वीर्य को सरंक्षित कर लिया है. कोर्ट ने ये आदेश इस मरीज़ की पत्नी की याचिका पर दिया. इस महिला के वकील निलय एच पटेल ने बीबीसी को बताया कि ''महिला के पति की कोविड-19 की वजह से तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है. वो चाहती थीं कि उनके पति का स्पर्म सुरक्षित रख लिया जाए. उन्होंने अस्पताल से ये इच्छा ज़ाहिर की. अस्पताल ने इसके लिए पति की सहमति को आवश्यक बताया. लेकिन दिक्क़त ये है कि उनके पति इसकी सहमति देने की हालत में नहीं हैं. इस हाल में महिला ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.'' वकील निलय पटेल के अनुसार, इस दंपती की शादी को लगभग आठ महीने हुए हैं और वो कनाडा में रहते थे. इस व्यक्ति के पिता की तबीयत ख़राब होने के कारण दोनों मियाँ-बीवी कनाडा से वडोदरा आ गये थे, जहाँ ये व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो गए. इस व्यक्ति की उम्र लगभग 30 साल है. स्टर्लिंग अस्पताल के ज़ोनल डायरेक्टर अनिल नांबियार ने बीबीसी को बताया कि ये कोविड मरीज़ हमारे अस्पताल में क़रीब 45 दिन पहले आये थे.More Related News