महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 होने से क्या कुछ बदलेगा?
BBC
विपक्षी दलों द्वारा बाल विवाह निषेध क़ानून में संशोधन के प्रस्ताव पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसे संसद की स्थायी समिति के समक्ष भेजा गया है. विशेषज्ञों से जानिए इस क़ानून के पास होने से क्या बदलेगा?
विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने की दिशा में केंद्र सरकार की कोशिशों ने कई विशेषज्ञों को अचरज में डाल दिया है.
विशेषज्ञ इन कोशिशों के मकसद को लेकर परेशान हैं क्योंकि यह मौजूदा बाल विवाह निषेध क़ानून के संशोधन में दिए मूल उद्देश्यों एवं कारणों में से एक का विरोधाभासी है.
संसद में विधेयक पेश किए जाते वक़्त इसके उद्देश्यों एवं कारणों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाने के साथ-साथ पोषण के स्तर को बढ़ाना शामिल था.
लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटाशीट पर नज़र डालें तो मातृ मृत्यु दर की मुख्य वजह एनीमिया है और शिशु मृत्यु दर की मुख्य वजह कुपोषण है. इसमें शादी की उम्र शामिल नहीं है.