महिलाएं आनंद की वस्तु नहीं, शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण रेप की तरह- इलाहाबाद हाईकोर्ट
ABP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने पर अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर विशेष कानून बनाए जाने की सलाह दी है.
Allahabad High Court: शादी का झूठा वादा कर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किये जाने के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कानून बनाए जाने को कहा है. हाईकोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि विधायिका को इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए ऐसा विशिष्ट कानून बनाना चाहिए जिसमे सभी पहलू स्पष्ट हों. "विशेष कानून बनाए जाने की जरूरत"एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ आनंद की चीज समझने की पुरुषों की सामंती मानसिकता और उनकी वर्चस्ववाद की सोच से सख्ती से निपटे जाने के लिए विशेष क़ानून की जरूरत है. अदालत ने कहा कि शादी का झूठा लालच देकर महिलाओं का यौन शोषण करना अब प्रचलन सा बनता जा रहा है. महिलाओं को धोखा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और बाद में लोग शादी के वादे से मुकर जाते हैं.More Related News