महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बाग़ी विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फ़ैसला लेने पर रोक लगाई
The Wire
महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के बाग़ी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिसों के जवाब में एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहीं, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए सोमवार को कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. I just came to know that the ED has summoned me. मुंबई बाँबस्फोट घडवून निष्पाप मुंबईकरांचा जीव घेणाऱ्या दाऊदशी थेट संबंध असणाऱ्यांना हिंदुहृदयसम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना समर्थन कशी करू शकते…? यालाच विरोध म्हणून उचललेलं हे पाऊल; आम्हा सर्वांना मृत्यूच्या दारात घेऊन गेले तरी बेहत्तर..#MiShivsainik @rautsanjay61
इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा. Good ! There are big political developments in Maharashtra. We, Balasaheb’s Shivsainiks are fighting a big battle. This is a conspiracy to stop me. Even if you behead me, I won’t take the Guwahati route. — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 26, 2022
हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं. Arrest me ! Jai Hind! pic.twitter.com/VeL6qMQYgr
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया. — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 27, 2022