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महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 22 जून तक बढ़ाई
ABP News
अकोला पुलिस थाने में निरीक्षक बीआर घाडगे की शिकायत पर सिंह के खिलाफ इस वर्ष अप्रैल में एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में 22 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस बारे में सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया गया. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दारियस खम्बाटा ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उनके पहले के बयान के अनुसार, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह की किसी भी ‘‘दंडात्मक कार्रवाई’’ से रक्षा की जो बात कही गई थी अब उसकी अवधि बढ़ाकर 22 जून कर दी जाएगी. खम्बाटा के यह कहने पर न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े ने मामले पर सुनवाई 22 जून के लिए स्थगित कर दी.More Related News