
महाराष्ट्र सरकार ने निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया
NDTV India
केवल लाइसेंस प्राप्त और व्यावसायिक रूप से पंजीकृत वाहनों को सवारी साझा करने और यात्रियों को लाने-ले जाने जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है.
महाराष्ट्र सरकार ने हाल के एक प्रस्ताव में एग्रीगेटर और राइड-पूलिंग सेवाओं के लिए निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रस्ताव बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद आया है, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को बिना कमर्शियल लाइसेंस के राज्य में संचालन से रोक दिया गया था.
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