महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा- नासिक में दर्ज मामले में राणे के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई नहीं
The Wire
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ़्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात के महाड की एक अदालत ने ज़मानत दे दी थी. मामले में नासिक पुलिस ने भी राणे को नोटिस जारी कर उन्हें दो सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एन जे जामदार की खंडपीठ को महाराष्ट्र सरकार ने राणे की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आश्वासन दिया. राणे ने इस याचिका में नासिक में दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. राणे ने मंगलवार को अपने वकील अनिकेत निकम के मध्यम से दायर अपनी याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने का भी आग्रह किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया था कि नासिक पुलिस के नोटिस के अनुसार, राणे को दो सितंबर को दोपहर 12 बजे नासिक शहर के साइबर पुलिस थाने में जांच अधिकारी-पुलिस निरीक्षक आनंद वाघ के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.More Related News