महाराष्ट्र: जांच में हानिकारक पाए जाने के बाद जॉनसंस बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस रद्द
The Wire
नवंबर 2019 में पुणे और नासिक से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने लिए थे, जिनमें त्वचा के लिए हानिकारक पीएच का स्तर स्वीकृत मानकों से अधिक पाया गया. अब मुलुंड में कंपनी की निर्माण इकाई का लाइसेंस रद्द कर उसे बाज़ार से उत्पाद वापस लेने को कहा गया है.
मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जन स्वास्थ्य के हित में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर निर्माण करने संबंधी लाइसेंस रद्द कर दिया है. कंपनी की राज्य में एकमात्र निर्माण इकाई मुलुंड में स्थित है.
राज्य सरकार की एजेंसी ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि कंपनी का उत्पाद जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है.
नियामक ने कहा कि शिशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले इस पाउडर के नमूने प्रयोगशाला जांच के दौरान मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं थे.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, यह फैसला कंपनी और एफडीए के बीच डेढ़ साल लंबे चले विवाद के बाद आया है. नवंबर 2019 में पुणे और नासिक से जुटाए गए नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, जिनमें विश्लेषकों ने पीएच का स्तर 9.285 पाया, जो कि स्वीकृत स्तर (5.5 से 8) से अधिक था.