महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच, SC ने खारिज की उद्धव सरकार की याचिका
ABP News
हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख पर लगाए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच करने का सीबीआई को निर्देश दिया था. परमबीर ने देशमुख पर भ्रष्ट आचरण के कई आरोप लगाए थे.
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI से जांच नहीं कराए जाने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि SIT बना कर जांच उसे सौंपी जाए.
महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि CBI निदेशक एस के जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं. ऐसे में राज्य के पुलिस अधिकारियों से जुड़ी जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
More Related News