महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिजनों की 1,400 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश
The Wire
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गईं संपत्तियों से महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार का कोई संबंध नहीं है और इसका मक़सद उन्हें बदनाम करना है. पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के गठबंधन वाली सरकार पर
विभाग के एक सूत्र ने पुष्टि की कि उनके बेनामी संपत्ति विभाग ने 1988 के बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत अस्थायी जब्ती का आदेश जारी किया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार सहित परिवार के सदस्यों से जुड़ी विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं.
अजीत पवार राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं.
सूत्र ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को यह साबित करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है कि ये संपत्तियां वैध रूप से उनकी हैं और उन्हें अवैध धन से नहीं खरीदा गया है और जांच जारी रहने के दौरान वे इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते हैं.
इन संपत्तियों में सतारा स्थित जरंदेश्वर चीनी कारखाना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है. इसके अलावा गोवा में निलय रिजॉर्ट (250 करोड़ रुपये), दक्षिण मुंबई के निर्मल हाउस में पार्थ पवार का कार्यालय (25 करोड़ रुपये) और दक्षिण दिल्ली में एक फ्लैट (20 करोड़ रुपये) शामिल हैं.