महात्मा गांधी की पड़पोती को दक्षिण अफ़्रीका में धोखाधड़ी के एक मामले में सात साल की सज़ा
BBC
दक्षिण अफ़्रीका की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती को क़रीब सवा तीन करोड़ रुपये की जालसाज़ी के जुर्म में सात साल क़ैद की सज़ा सुनायी.
दक्षिण अफ़्रीका की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाज़ी करने के जुर्म में सात साल क़ैद की सज़ा सुनायी है. रैंड दक्षिण अफ़्रीका की करेंसी है और भारतीय रुपये में इस कथित धोखाधड़ी की कुल रकम क़रीब सवा तीन करोड़ रुपये बैठती है. सोमवार को डरबन की एक अदालत ने 56 वर्षीय आशीष लता रामगोबिन को यह सज़ा सुनाई. आशीष लता पर उद्योगपति एस.आर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था. एसआर महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमा-शुल्क कर के क्लियरिंग या समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिये थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था. इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का भी वादा किया गया था.More Related News