
मरकज़ में प्रवेश के लिए संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, अन्य स्थलों पर ऐसा कोई नियम नहीं: हाईकोर्ट
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि रमज़ान के लिए निज़ामुद्दीन मरकज़ में 200 लोगों की पुलिस-सत्यापित सूची में से केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यह कहते हुए कि किसी और धार्मिल स्थल पर पूजा करने वालों के लिए संख्या संबंधी कोई नियम न होने के चलते निजामुद्दीन मरकज में भी इबादत करने वालों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की जा सकती. अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से कहा कि रमजान के लिए मस्जिद बंगले वाली को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रार्थना के लिए खोलें. रमजान का महीना 14 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है. दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद में यह मरकज स्थित है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने यह देखते हुए यह आदेश दिया कि जब किसी अन्य धार्मिक स्थान पर श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित करने वाले मानक नहीं हैं तब निजामुद्दीन मरकज में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले भक्तों की कोई निश्चित सूची नहीं हो सकती है.More Related News