मनोरमा खेडकर को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, FIR में हत्या की कोशिश का भी आरोप
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आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर पुणे पुलिस ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है. उनके साथ उनके पति और तीन अन्य लोगों पर भी आईपीसी 307 और आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य धाराएं लगाई गई हैं. मनोरमा खेडकर को कोर्ट ने 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
महाराष्ट्र के पुणे जिले की पुलिस ने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया है. उनपर धारा 307 लगाई गई है. पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में यह जानकारी दी. मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह 2023 में बंदूक से कुछ लोगों को धमकाती नजर आ रही थीं. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
पुणे पुलिस ने मनोरमा, उनके पति दिलीप खेडकर और तीन अन्य को "प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय" बताया है. उन्होंने खेडकर कपल और तीन अन्य पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 307 (हत्या की कोशिश), 144 (घातक हथियार से लैस गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट भी शामिल है.
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20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजी गईं मनोरमा
मनोरमा को रायगढ़ जिले के एक लॉज से पकड़ा गया था और गिरफ्तार किए जाने से पहले पौड पुलिस स्टेशन लाया गया था. पुलिस ने अदालत को बताया कि मनोरमा ने शिकायतकर्ता के सिर पर बंदूक तान दी थी और ट्रिगर दबाने ही वाली थी, लेकिन शिकायतकर्ता डर के मारे झुक गई, जबकि अन्य आरोपियों ने उसे रोक लिया था.
पुलिस हथियार जब्त करने और मामले में अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए मनोरमा की हिरासत में पूछताछ की मांग की. वे यह भी जांचना चाहते हैं कि क्या मनोरमा ने बंदूक से किसी अन्य व्यक्ति को धमकाया था, क्योंकि उसके पास मुलशी क्षेत्र में कुछ जमीन है.
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