
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की ज़मानत याचिका नामंज़ूर
The Wire
अक्टूबर 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है. ईडी ने कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत एक मामले में आरोपी बनाया है. जिसमें अवैध तरीके से विदेश से धन हासिल करने और उसे राष्ट्र हित के खिलाफ गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक विशेष अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत याचिका सोमवार को नामंजूर कर दी. अदालत ने पिछली 12 अक्टूबर को इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
विशेष न्यायाधीश (प्रवर्तन निदेशालय) संजय शंकर पांडे ने सोमवार को यह आदेश सुनाया. अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला गंभीर प्रकृति का है इसलिए कप्पन को जमानत नहीं दी जा सकती.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी बनाया था. कप्पन पर अवैध तरीके से विदेश से धन हासिल करने और उसे राष्ट्र हित के खिलाफ गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, ‘मैंने अभी तक विस्तृत आदेश नहीं देखा है और इसलिए मुझे नहीं पता कि किस आधार पर कप्पन की जमानत अर्जी खारिज की गई है.’