'मनमानी और तर्कहीन' है ये नीति, केंद्र सरकार की 18-44 ऐज ग्रुप वैक्सीन पॉलिसी पर SC की तल्ख टिप्पणी
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वैक्सीन पॉलिसी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं करता है, वो भी तब जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कार्यकारी नीतियों द्वारा किया जाता है. पीठ ने अपने आदेश में केंद्र के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका को पॉलिसी बनाने के मामले में दखल नहीं देना चाहिए.
कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने "मनमाना और तर्कहीन" बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18-44 आयु वर्ग के लिए पेड कोविड-19 टीकाकरण नीति मनमानी व तर्कहीन लगती है. सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसके कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कहा गया कि देश भर में वैक्सीन की कीमतें एक समान होनी चाहिए. दरअसल, वर्तमान में केंद्र की टीकाकरण नीति के मुताबिक 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने 18-44 आयु वर्ग के कई लोगों को प्रभावित किया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हाल ही में बताया है कि कोविड की पहली लहर के विपरीत जब बुजुर्ग और कॉमरेडिडिटी वाले लोग अधिक प्रभावित थे, दूसरी लहर में युवा लोग अधिक प्रभावित हुए हैं.मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
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