
मध्य प्रदेश: ज़हरीली शराब के मामलों में मृत्युदंड देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी
The Wire
मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 को मंज़ूरी दी है. इसमें ज़हरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है. केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नही होगा ,कानून का क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है , सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नज़र आना चाहिये ? इस संशोधन प्रस्ताव में 20 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. विधानसभा में अनुमोदन होने और उसके बाद राज्यपाल द्वारा इसको मंजूरी देने के बाद यह कानून बन जाएगा. कड़े क़ानून की बात तो बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही है लेकिन प्रदेश में आज भी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नही है ? हाल में मंदसौर और इंदौर में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कम से कम 11 लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. इसके पहले बीते जनवरी महीने में मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी. — Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 3, 2021 प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया, ‘मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दी है.’More Related News