मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा- प्राइवेट अस्पताल सरकार को लौटा सकते हैं कोरोना वैक्सीन
ABP News
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों को सरकार को कोरोना वैक्सीन की डोज को वापस करने की अनुमति दे दी है. साथ ही अधिकारियों को लौटाए गए स्टॉक को सत्यापित करने और धनराशि वापसी की प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों को सरकार को कोविड-19 टीके की खुराकों को वापस करने की अनुमति दी है. साथ ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को लौटाए गए स्टॉक को सत्यापित करने और धनराशि वापसी की प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया है. जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नरसिंहपुर के संबंधित सीएमएचओ लौटा सकते हैं टीके की खुराकMore Related News