
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार को लगाई फटकार
The Wire
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अख़बारों में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार पिछले दो हफ़्तों में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने जान गंवा दी. इस बीच राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि अब प्रदेश में चिकित्सकीय ऑक्सीजन संबंधी कोई दिक्कत नहीं है.
जबलपुर/भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोविड-19 मरीजों की संख्या में तेजी से आई बढ़ोतरी के बीच प्रदेश सरकार के चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाने के प्रयासों की दलील पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार से कहा कि राज्य के लिए 100 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाए. प्रदेश में #Oxygen की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा युद्धस्तर पर किए गए प्रयासों का नतीजा है कि अब हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। सप्लाई की चेन इस तरह से बनाई गई है कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। रविवार,2 मई को प्रदेश में 503 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। pic.twitter.com/anxjDxJUQz मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक एवं जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ द्वारा शुक्रवार को दिए गए इस निर्णय का हाईकोर्ट की वेबवाइट पर शनिवार को विस्तृत आदेश जारी किया गया है. — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) May 1, 2021 समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा, ‘अखबार में प्रकाशित खबरों के अनुसार पिछले दो हफ्तों में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने जान गंवा दी.’ अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए ऑक्सीजन और रेमडिसविर इंजेक्शन दो बड़ी समस्याएं बन गई हैं.More Related News