
मद्रास कोर्ट ने रेनां- निसान को कोविड नियम मानने का दिया आदेश, स्टाफ ने कंपनी पर लापरवाही बरतने का लगाया था आरोप
ABP News
मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑटो प्रमुख रेनॉल्ट-निसान को कोविड नियमों का पालन करने का आदेश दिया है. वहीं चेन्नई के पास ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब में स्टाफ की कोविड से मौत के बाद अन्य कर्मचारियों के विरोध के चलते पिछले हफ्ते ऑटो प्रमुख रेनॉल्ट-निसान ने संयंत्रों में काम बंद कर दिया था.
मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑटो प्रमुख रेनां-निसान के प्लांट पर सरकारी अधिकारियों के कोविड 19 सुरक्षा सावधानियों के अनुपालन पर निरीक्षण करने की बात कही है. मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, साथ ही बताया कि कर्मचारियों ने श्रीपेरंबुदूर संयंत्र में कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का आरोप लगाया है. दरअसल कुछ दिन पहले कोविड से संक्रमित होने के बाद कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई थी. इसी वजह से कर्मचारियों ने कंपनी में सख्त सुरक्षा बनाए रखने की मांग की है. वहीं पहले कोर्ट गए मजदूरों का कहना है कि प्लांट में सोशल डिस्टेंसिंग तभी संभव हो सकती है, जब असेंबली लाइन में दो गाड़ियों के बीच गैप रखा जाए और हर लाइन पर तीन से चार आदमी ही काम करें, जबकि वर्तमान में मौजूदा सेटअप में सेटअप पर छह से आठ लोग काम कर रहे हैं. श्रमिकों ने कंपनी से सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड के अन्य नियमों के पालन की मांग की है. साथ ही उनकी अन्य मांगों में मरने वाले श्रमिकों के परिवारों का पुनर्वास और बीमार लोगों का चिकित्सा उपचार शामिल है. सुरक्षा -व्यवस्था का रखा जाएगा ध्यानMore Related News