मदर टेरेसा की संस्था को विदेश से आख़िर कितना दान मिला था? - प्रेस रिव्यू
BBC
मदर टेरेसा की मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के FCRA लाइसेंस को केंद्र सरकार ने रिन्यू करने से इनकार कर दिया है. पढ़ें आज के अख़बारों की प्रमुख सुर्ख़ियां.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि 'कुछ प्रतिकूल निवेश के पता चलने के बाद' उसने मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी (MoC) के FCRA रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से मना कर दिया है.
फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगूलेशन एक्ट (FCRA) का रजिस्ट्रेशन किसी ग़ैर सरकारी संस्था या संगठन को विदेशी फ़ंड या दान पाने के लिए ज़रूरी होता है.
MoC एक ईसाई ग़ैर सरकारी सेवा संगठन है जिसे नोबल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने स्थापित किया था.
अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिंदू' के मुताबिक़, MoC का कहना है कि उनके FCRA आवेदन को अनुमति नहीं दी गई है और उनके सेंटर्स को उनसे जुड़े बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल न करने को कहा गया है.
अख़बार के मुताबिक़, 2020-21 के सालाना वित्तीय वर्ष के लिए 13 दिसंबर को फ़ाइल किए गए रिटर्न में MoC ने बताया था कि उसे 347 विदेशी लोगों और 59 संस्थागत दाताओं से 75 करोड़ रुपये दान में मिले थे. FCRA अकाउंट में संस्था के पास पिछले साल की 27.3 करोड़ की रक़म पहले से थी और उसका कुल बैलेंस 103.76 करोड़ रुपये है.