'मणिपुर का वायरल वीडियो एकमात्र घटना नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितने केस दर्ज किए गए?
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मणिपुर हिंसा की घटनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायरल वीडियो ही एकमात्र घटना नहीं है. सीजेआई ने पूछा कि हिंसा के बाद कितने केस दर्ज किए गए? हमें सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले.
मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में करीब तीन महीने पहले शुरू हुई हिंसा भड़कने के बाद यह महिलाओं के खिलाफ एकमात्र उदाहरण नहीं है. मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
राज्य में हुई चार मई की हिंसा के बाद जीवित बचे लोगों ने यौन उत्पीड़न की घटना से संबंधित एफआईआर के मामले में अपनी याचिका के साथ एक अलग आवेदन दायर किया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, "यह वीडियो महिलाओं पर हमले की एकमात्र घटना नहीं है. गृह सचिव द्वारा दायर हलफनामा ऐसे कई उदाहरणों का संकेत देता है."
सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद से महिलाओं पर हमले की कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं. सीजेआई ने कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई दूसरा वीडियो सामने आए तभी हम मामला दर्ज करने का निर्देश दें...हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीन महिलाओं के साथ न्याय हो."
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वे घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं. वे यह भी नहीं चाहते कि मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए. सिब्बल ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पुलिस हिंसा करने वालों का सहयोग कर रही है. वे महिलाओं को भीड़ में ले गए. उन्होंने आगे कहा, "अगर पक्षपात का कोई तत्व है, तो एक स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत है." सुप्रीम कोर्ट ने संघर्षग्रस्त राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए किया.
वकील इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा?
वहीं एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाए. इसमें सिविल सोसाइटी से जुड़ीं महिलाएं भी हों जिन्हे ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव हो. केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इंदिरा ने ऐसी महिलाओं के नाम सुझाए कि इन्हें वहां भेजा जा सकता है जो पीड़िताओं से सीधी बात कर सकें. हालांकि CJI ने कहा कि हम फिलहाल जांच पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि हिंसा करने वालों को गिरफ्तार भी करना है. वहीं हाई पावर कमेटी की जांच को लेकर कोर्ट ने पूछा कि अगर कमेटी जांच करेगी उस दौरान मामले की जांच कर रही CBI का क्या होगा?
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