मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट की जानकारी सरकार को देनी होगी, जानिए क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट
ABP News
एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किराएदार समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो उसे अवधि खत्म होने के बाद दो महीने तक मासिक किराया का दोगुना मकान मालिक को हर्जाना के तौर पर देना होगा.
नई दिल्ली: मकान मालिक और किराएदार के नजरिए से बुधवार को एक अहम फैसला लिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मॉडल टेनेंसी एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है. इसमें मकान मालिकों और किराएदारों के हितों को देखते हुए कई प्रावधान किए गए हैं. हालांकि इस मॉडल एक्ट को लागू करने या नहीं करने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है. ये मॉडल एक्ट किसी राज्य में उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से राज्य सरकार उसे विधानसभा से पारित करवाकर लागू करेगी. इसका मतलब नए कानून का असर पहले से रह रहे किराएदारों और मकान मालिकों पर नहीं पड़ेगा.More Related News