![मंत्रालय ने कम मात्रा में ड्रग्स का उपयोग करने और रखने पर जेल की सज़ा से मुक्ति का सुझाव दिया](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2019/12/Jail-Prison-Reuters.jpg)
मंत्रालय ने कम मात्रा में ड्रग्स का उपयोग करने और रखने पर जेल की सज़ा से मुक्ति का सुझाव दिया
The Wire
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि उन लोगों का इलाज किया जा सके जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या पीड़ितों के रूप में ड्रग्स पर निर्भर हैं. सिफ़ारिश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को जेल की सज़ा नहीं नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए.
नई दिल्लीः केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले और इसके आदी लोगों को जेल से बचाने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले भेजी गई सिफारिश में मंत्रालय ने निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराधमुक्त करने की मांग की है.
मंत्रालय ने इसके लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि उन लोगों का इलाज किया जा सके जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या पीड़ितों के रूप में ड्रग्स पर निर्भर है.
सिफारिश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र के लिए भेजा जाना चाहिए, न कि उन्हें जेल की सजा दी जानी चाहिए.