भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में शिकायत निवारण की अनुमति नहीं- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को किसी भी चरण में शिकायत के निवारण के लिए संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस तरह की प्रक्रिया को कभी ना कभी बंद करना होगा, क्योकि यह अनिश्चितकाल तक नही चल सकता.
नयी दिल्ली, सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली भर्तीयों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर कि जाने वाली शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को किसी भी चरण में शिकायत के निवारण के लिए संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस तरह की प्रक्रिया को कभी ना कभी बंद करना होगा, क्योकि यह अनिश्चितकाल तक नही चल सकता. भले ही शिकायत वास्तविक ही क्यों ना हो. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बैंच ने ये बात कही हैं.
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका