भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जब्त संपत्तियां पंजाब नेशनल बैंक को दी जाएंगी वापस, कोर्ट ने दी मंजूरी
NDTV India
पीएनबी ने व्यक्तिगत वादी और पीएनबी कंसोर्टियम के प्रमुख बैंक के तौर पर और यूबीआई कंसोर्टियम के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर आवेदन दाखिल किए थे. अदालत ने संपत्ति दिए जाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं को स्वीकार किया था जिनमें 108.3 करोड़ रुपये की एफआईएल और 331.6 करोड़ रुपए वाली एफडीआईपीएल शामिल है.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई 440 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को ‘लौटाने' की मंजूरी दे दी है.नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी से धोखाधड़ी करके क्रेडिट सुविधा हासिल करके 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है. धनशोधन निषेध अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश वीसी बार्डे ने यह आदेश पिछले सप्ताह दिया. विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ. पीएनबी ने जुलाई 2021 में कई आवेदन दे कर उन संपत्तियों को लौटाने की मांग की थी जो नीरव मोदी की दो कंपनियों ‘फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एफडीआईपीएल) और ‘फायरस्टार इंटरनेशनल'(एफआईएल) को क्रेडिट सुविधा देने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई थीं.More Related News