
बॉम्बे HC का फैसला, गुलशन कुमार हत्याकांड में रउफ मर्चेन्ट की सज़ा बरकरार, सत्र अदालत से बरी अब्दुल राशिद को भी दोषी करार दिया
NDTV India
गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. HC ने गुलशन कुमार हत्या मामले में राउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. HC ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है जबकि रमेश तौरानी के राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है. गौरतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती गुलशन कुमार की अगस्त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में सिथत एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.More Related News