
बेहद जरूरी सूचना! सरकार की तरफ से जारी हुए अलर्ट, 30 सितंबर से पहले कर लें ये काम
Zee News
PAN-Aadhaar: अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो सरकार के नियम के अनुसार, 30 सितंबर 2021 के बाद आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा.
नई दिल्ली: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर 30 सितंबर के पहले इसे लिंक नहीं किया गया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा. आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेजों है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक होना भी जरूरी है.
इसके अलावा भी हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखरी तारीख 30 सितंबर तय कर दी है. ध्यान रहें कि अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं.