बेटिकट महिला यात्री को ट्रेन से नहीं उतार सकते, रेलवे के इन नियमों को जानना बेहद जरूरी
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Indian Railways Rules: भारत में एक बड़ा हिस्सा हर रोज ट्रेन से यात्रा करता है. भारतीय रेलवे को इसी वजह से देश की लाइफलाइन कहा जाता है. रेल में यात्रा के लिए रेलवे द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं. इन नियमों की जानकारी यात्री के पास जरूर होनी चाहिए. आइए जानते हैं रेलवे के कुछ ऐसे ही नियम.
भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. वजह यह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेनों के सफर में रहता है. रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई नियम भी बनाए हैं, जिसकी जानकारी शायद हर पैसेंजर्स को नहीं होती. आज हम रेलवे के नियमों की जानकारी दे रहे हैं, जो यात्रा के दौरान आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है और सफर के दौरान आपको परेशानी से बचा सकती है. आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं.
सफर के दौरान रात में अकेली बेटिकट महिला या बच्चे को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता: कभी-कभी देखा जाता है कि जल्दबाजी या अन्य किसी कारण से कोई महिला या कोई नाबालिक बच्चा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाता है. ऐसे मे भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटी उसे रात के समय ट्रेन से नहीं उतार सकता. ऐसा करने पर संबंधित महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है.
टिकट चेक करने के लिए रात मे नहीं जगा सकता टीटीई: रेलवे के नियमों के मुताबिक रात मे सफर के दौरान टीटीई आप को जगा कर आप का टिकट चेक नहीं कर सकता. रेल के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आप आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागु नहीं होता जिन्होंने रात मे ट्रेन बोर्ड की हो.
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खोल सकते हैं मिडिल सीट: ट्रेन में सफर के दौरान स्लीपर क्लास, 3 एसी क्लास के यात्रियों को मिडिल बर्थ को खोलने-बंद करने को लेकर कई सवाल रहते हैं. रेलवे ने मिडिल बर्थ को खुलने और इसके इस्तेमाल को लेकर भी नियम बनाए हैं. नियमों के मुताबिक रात में 10:00 से सुबह के 6:00 बजे तक मिडिल सीट को खोला जा सकता है. बाकी के समय में अगर कोई यात्री इसे खोलने की बात कर रहा है तो आप इसकी शिकायत रेलवे अथॉरिटी को कर सकते हैं. इसी तरह अगर रात के 10:00 से सुबह के 6:00 बजे के बीच कोई सहयात्री सीट को खोलने नहीं दे रहा है तो भी आप इसकी शिकायत रेलवे अथॉरिटी से कर सकते हैं.
जानिए ट्रेन छूट जाने पर क्या है रेलवे के नियम :अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है या आप अपने निर्धारित बोगी में ना चढ़कर किसी दूसरी बोगी में सवार हो जाते हैं और अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. टीटीई आपकी सीट को किसी अन्य यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. टीटी अगले कुछ स्टेशनों तक आपका इंतजार करेगा. हालांकि अब तो लगभग सभी ट्रेनें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ऐसे में आप अगर दूसरी बोगी में भी सवार होते हैं तो ट्रेन के अंदर से अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप को ट्रेन के अंदर से अपनी सीट तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है तो आप अगले स्टेशनों पर अपनी बोगी में सवार हो सकते हैं.
अपनी जर्नी को कर सकते हैं एक्सटेंड: यात्रा के दौरान अगर आपके शेड्यूल में कोई अचानक बदलाव होता है और आपको अगले स्टेशनों तक जाना है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक आप टीटीई से बात कर अपना टिकट एक्सटेंड करवा सकते हैं. रात में यात्रा के दौरान मोबाइल पर नहीं सुन सकते गाना या देख सकते वीडियो: रेल यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे का यह नियम है कि रात में आप स्पीकर फोन पर बात करने के साथ-साथ मोबाइल में किसी तरह का ऑडियो या वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सहयात्रियों की नींद में खलल ना पड़े.
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