
बीवी ने चाय नहीं बनाई तो पति ने मारा हथौड़ा, कोर्ट ने कहा- 'औरत गुलाम नहीं'
NDTV India
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी कोई वस्तु या गुलाम नहीं जो चाय नहीं बनाई तो पति को पीटने का अधिकार मिल गया. कोर्ट ने दोषी की सजा बरकरार रखी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि पति के लिए चाय बनाने से इनकार करना पत्नी को पीटने के लिए उकसाने का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि पत्नी ‘‘कोई गुलाम या कोई वस्तु नहीं'' है.More Related News