
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, फिलहाल नहीं होगा पंचायत चुनाव, परामर्शी समिति की होगी नियुक्ति
ABP News
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी. उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है. अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है.
पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है. नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाला और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा. चुनाव कराने और मुखियाओं के कार्यालय बढ़ाने को लेकर चल रहे कशमकश कर बीच सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है. पंचायती राज अधिनियम 2006 में किया गया संशोधनMore Related News