
बिहार: शराब तस्करों को अधिकारियों का 'सहारा', पहले तस्करी करते हुए करते हैं गिरफ्तार, फिर...
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इस मामले में पटना के सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा, ' अभी ये सूचना प्राप्त हुई है. मामले की जांच कराई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.'
पटना: बिहार में शराब बंदी कानून लागू है. कानून के तहत शराब पीना, पिलाना, बेचना, रखना या सप्लाई करना जुर्म की श्रेणी में आता है. ऐसा करने वालों को शराबबंदी कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान है. लेकिन जिन कंधों पर दंड देने की जिम्मेदारी है, वही दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं. ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के है, जहां पुलिस पर कानूनी प्रक्रिया में हेर-फेर कर शराब माफियाओं को बचाने का आरोप लगा है. दो तस्करों को किया था गिरफ्तारMore Related News