
बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध किए लागू, जानें नए नियम
NDTV India
विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से प्रभावी होगा और इन समारोहों में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
बिहार (Bihar) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा कर शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक करने की घोषणा की है . प्रदेश में अब तक यह रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू था . इसके अलावा कुछ प्रतिबंध भी लगाये गये हैं . मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. आदेश में कहा गया है प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम छह बजे की बजाय दोपहर बाद चार बजे बन्द होंगी.More Related News