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बिहार: चेक और ड्राफ्ट से पेमेंट करने वाले मुखिया पर होगी कार्रवाई, मंत्री सम्राट चौधरी ने जारी किया आदेश
ABP News
विभाग ने पत्र के माध्यम से सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के पासबुक की करंट स्टेटस की प्रति प्राप्त करते हुए अपने स्तर से जांच करें. जांच के बाद दोषी मुखिया के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करें.
पटना: बिहार के सभी पंचायतों के मुखिया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेमेंट करने के लिए पीएमएफएस प्रणाली का इस्तेमाल ना करके अब भी चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद जो मुखिया पीएमएफएस प्रणाली का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. पीएमएफएस के माध्यम से करना है लेन-देनMore Related News