
बिहार की नीतीश सरकार को 'सुप्रीम' आदेश- मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दाखिल करें एक्शन रिपोर्ट
ABP News
चीफ जस्टिस एन वी रमणा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने ध्यान दिलाया कि जांच पूरी हो चुकी है और 19 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार को आदेश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में वह एक्शन रिपोर्ट दाखिल करे. चीफ जस्टिस एन वी रमणा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने ध्यान दिलाया कि जांच पूरी हो चुकी है और 19 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है. मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ कथित रेप और यौन शोषण किया गया था और टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा सुर्खियों में आया था.
बेंच ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने शेल्टर होम की जांच के सिलसिले में (बेंच से) कोई निर्देश देने की गुहाई लगाई थी. सीबीआई ने भी अधिकारियों को उनके मूल काडर में भेजे जाने के संबंध में अर्जी दी है. सीबीआई ने एक शेल्टर होम और बाद में अन्य के बारे में भी जांच की थी. मुख्य मामले में 19 को दोषी करार दिया जा चुका है. अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लंबित है.'