
बिहार: इमरान हत्याकांड में ढाई साल बाद आया फैसला, आरा कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को सुनाई मौत की सजा
ABP News
9 मार्च, 2021 को इमरान हत्याकांड में आरा सिविल कोर्ट ने खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को दोषी पाया था. आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है. दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था.
आरा: बिहार के आरा जिले में चर्चित मो. इमरान हत्याकांड में सोमवार को ढाई साल बाद कोर्ट का फैसला आया. मामले में आरा सिविल कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई है. एडीजे-9 मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सजा सुनाई है. साथ ही सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं के तहत 2 लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में ढाई साल के बाद न्याय मिलने से पीड़ित परिवार खुश है. सजा पाने वाले में खुर्शीद कुरैशी, उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नाजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां, तौशिफ आलम और फुरचन उर्फ फुचन मियां, रौजा के गुड्डू मियां और अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां शामिल हैं.More Related News