बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम
NDTV India
सड़क परिवहन और राजमार्ग (Road Transport and Highway Ministry) मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2020 को दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 की अधिसूचना जारी की थी. इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को (BIS) प्रमाणित यानी ISI मार्क का होना अनिवार्य किया गया था.
देश में बिना आईएसआई मार्क वाला हेलमेट (Non ISI Mark Helmet) बेचने या खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, जो 1 जून से प्रभावी भी हो गई है. अगर आप बिना बीआईएस (BIS) सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान (Traffic Challan) भी कर सकती है. ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है.दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग (Road Transport and Highway Ministry) मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2020 को 'दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020' की अधिसूचना जारी की थी. इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होना अनिवार्य किया गया था.More Related News