बिना सूचना के दिल्ली से गिरफ़्तारी पर यूपी पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- वहां चलता होगा, यहां नहीं
The Wire
यूपी पुलिस पर आरोप है कि उसने एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया है और पिछले डेढ़ महीने से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस को फटकारते हुए कहा कि अगर ज्ञात हुआ कि दिल्ली पुलिस को बताए बिना ऐसा किया गया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली: लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाली एक व्यक्ति के भाई और पिता की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और कहा ‘यूपी में चलता होगा, यहां नहीं’.
शादी करने वाले लड़का-लड़की दोनों बालिग हैं. यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताए बिना गिरफ्तारी की थी.
लाइव लॉ के मुताबिक, इसे लेकर जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, ‘दिल्ली में इन सब की इजाजत नहीं दी जाएगी. आप यहां गैर-कानूनी कार्य नहीं कर सकते हैं.’
नव-विवाहित जोड़े ने याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने लड़की के परिजनों की इच्छा के विरुद्ध एक जुलाई 2021 को शादी की थी.