
बिना सहमति के सोशल मीडिया से ली गई तस्वीरें पोर्न वेबसाइट पर डालना अपराधः हाईकोर्ट
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से उठाई गई तस्वीरों को बिना उस व्यक्ति की सहमति के पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध है. अगर फोटो आपत्तिजनक नहीं भी हैं तब भी संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसा करना उस शख़्स की निजता का उल्लंघन है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसले में कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से उठाई गई तस्वीरों को बिना उस व्यक्ति की सहमति के पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि यहां तक कि अगर तस्वीरें अश्लील या आपत्तिजनक नहीं भी हैं तो भी बिना सहमति के इस तरह का कृत्य उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है. जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की एकल पीठ ने कहा कि इस तरह के लोगों को अदालती आदेश की जानकारी होने पर आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाना होगा. अगर वह कंटेट को हटाने में असफल रहता है तो वह आईटी एक्ट की धारा 79 (1) के तहत मिली छूट को खोने के लिए उत्तरदायी होगा. अदालत ने कहा, ‘इंटरनेट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट को वर्ल्ड वाइड वेब से से पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता. इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को सर्च लिस्ट में आने से रोका जा सकता है.’More Related News