
'बहुत मुश्किल', महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Zee News
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी नहीं करने का फैसला किया और कहा कि वह 22 नवंबर को इसी तरह की मांग वाली लंबित याचिका के साथ इस मामले पर विचार करेगी.
नई दिल्ली. देशभर में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके लिए महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान को रद्द करना 'बहुत मुश्किल' होगा. प्रावधान में है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक जनगणना और उसके बाद परिसीमन का काम नहीं हो जाता.
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