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बड़ी खबर! RBI ने इस बड़े बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए अब क्या होगा खाताधारकों के पैसे का?
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बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा DICGC के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी.
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. दरअसल आरबीआई ने महाराष्ट्र में करनाला नागरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank), पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं होने के चलते ये सख्ती दिखाई है. RBI का कहना है कि कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा DICGC के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी. प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है. इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है. करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है.More Related News