
बच्चों को माता-पिता के साथ दादा-दादी के प्यार और स्नेह का भी अधिकार: बॉम्बे हाई कोर्ट
Zee News
याचिकाकर्ता पिता की ओर से दायर अवमानना याचिका में अदालत से कहा गया कि बच्चों के दादा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याए हुई हैं, और वे अपने पोते पोतियों को देखना चाहते हैं और उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं. लेकिन अप्रार्थिया द्वारा बच्चों को उनसे मिलाने से इंकार कर दिया गया है.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ ही दादा-दादी के प्यार और स्नेह पाने का भी अधिकार है. यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक पिता, गैर-संरक्षक माता-पिता को अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और आनंद लेने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता है. एक पिता की ओर से बच्चे की कस्टडी के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
याचिका में लगाई गई गुहार याचिकाकर्ता पिता की ओर से दायर अवमानना याचिका में अदालत से कहा गया कि बच्चों के दादा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याए हुई हैं, और वे अपने पोते पोतियों को देखना चाहते हैं और उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं. लेकिन अप्रार्थिया द्वारा बच्चों को उनसे मिलाने से इंकार कर दिया गया है.