बच्चे के जीवन में मां की जगह जैविक पिता भी नहीं ले सकतेः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
The Wire
मामला एक दंपति की चार साल की बेटी की कस्टडी से जुड़ा हुआ था, जहां निचली अदालत ने बच्ची को हर हफ्ते 19 घंटे के लिए उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने की मांग वाली पिता की याचिका को ख़ारिज करते हुए यह टिप्पणी की.
चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि एक बच्चे के जीवन में मां का स्थान बच्चे के जैविक पिता भी नहीं ले सकते.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पठानकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग वाली एक पिता की याचिका को खारिज कर दिया.
दरअसल निचली अदालत ने चार साल की बच्ची को हर हफ्ते 19 घंटे के लिए उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया था.
याचिकाकर्ता पिता ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि निचली अदालत ने यह आदेश देते हुए इस पर विचार नहीं किया कि हर सप्ताहांत कुछ निश्चित अवधि के लिए मां के साथ रहने के दौरान विभिन्न लोगों के साथ बातचीत के समय बच्ची को ट्रॉमा का सामना करना पड़ेगा.